Hearing With Bottle In SC: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाली घटना हुई जब पूर्व अटार्नी जनरल और  सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने शराब की दो बोतले बेंच में सामने रख दीं.  ऐसा होते देख चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़  जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच भी कुछ देर के लिए हैरान हो गई. दरअसल  मामला दो शराब कंपनियों के बीच चल रहे ट्रेडमार्क का विवाद का  है.'ब्लेंडर्स प्राइड' ट्रेडमार्क के नाम से शराब बेचने वाली कंपनी पेरनोड रिकार्ड ने  इससे मिलते जुलते नाम 'लंदन प्राइड' के नाम से शराब बनाने वाली इंदौर की जेके एंटरप्राइजेज के खिलाफ याचिका दायर की हुई है


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केस समझाने में लिए बोतल लानी पड़ी
आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट रूम में कुछ  प्रोडक्ट पेश करने की इजाज़त मांगी. इसके बाद उन्होंने अपनी उसी टेबल पर दो बोतल रख दी , जहाँ खड़े होकर वो जिरह कर रहे थे. कोर्ट रूम में शराब देखकर  बेंच के सदस्य भी हंस पड़े. मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें दोनों प्रोडक्ट के बीच समानता दिखाने और ट्रेडमार्क कानून का उल्लंघन दिखाने के लिए बोतलें कोर्ट में लानी पड़ीं.


क्या है दो कंपनियों के बीच विवाद
दरअसल शराब के नाम के इस्तेमाल को लेकर दो कंपनियों के बीच विवाद चल रहा है. ब्लेंडर्स प्राइड' ट्रेडमार्क के नाम से शराब बेचने वाली कंपनी पेरनोड रिकार्ड ने  इससे मिलते जुलते नाम 'लंदन प्राइड' के नाम से शराब बनाने वाली इंदौर की जे के एंटरप्राइजेज के खिलाफ केस किया हुआ है. पेरनोड रिकार्ड का दावा है कि जेके एंटरप्राइजेज  जिस तरह की बोटल में  शराब   बेच रहा है, वो उसके 'इंपीरियल ब्लू' जैसे ब्रांड से मिलती जुलती है. रिकार्ड का दावा है कि  ग्राहकों को धोखा देने के लिए जे के इंटरप्राइजेज 'लंदन प्राइड' मार्क का इस्तेमाल कर रहा है. 


रिकॉर्ड ने जे के इंटरप्राइजेज को इस ट्रेड मार्क के इस्तेमाल से रोक की मांग को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग भली भांति शिक्षित है कि वो दोनों ब्रांड के बीच का अंतर समझ सके. इसके बाद रिकार्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.


SC ने HC के आदेश पर रोक लगाई
बहरहाल आज हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट  के आदेश पर रोक लगा दी. कोर्ट ने नोटिस जारी करते दो हफ्ते बाद की सुनवाई तय की है. सुनवाई पूरी होने के बाद मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस से पूछा कि क्या वो अपने साथ  बोतल ले जा सकते है. चीफ जस्टिस ने मुस्कराते हुए कहा कि बिल्कुल ले जाइए!