Tamil Nadu Assembly Election 2021: बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग, Rahul Gandhi के प्रचार पर लगाया जाए बैन; ये है कारण
बीजेपी (BJP) की तमिलनाडु यूनिट ने राहुल गांधी को राज्य में चुनाव (Tamil Nadu Assembly Election 2021) प्रचार से रोकने की मांग की है. बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर राज्य में सरोगेट कार्यक्रम कर रहे हैं.
चेन्नई: तमिलनाडु विधान सभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Election 2021) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणियों ने बीजेपी (BJP) की राज्य यूनिट को नाराज कर दिया है. उसने चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोप में केंद्रीय चुनाव आयोग (Election Commission) से राहुल गांधी की शिकायत की है.
केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी शिकायत
तमिलनाडु (Tamil Nadu) बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष एल मुरुगन (L Murugan) ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा है. इस पत्र में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को तमिलनाडु (Tamil Nadu) में चुनाव प्रचार से रोकने और उनके खिलाफ IPC की धारा 124A के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है.
'राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया'
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन (L Murugan) ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक स्कूल में चुनाव प्रचार करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी जिले के सेंट जोसेफ स्कूल में गए थे. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स के साथ पुश अप लगाए थे और उनके साथ लेग शेकिंग की थी.
'भारत को एक ओर स्वतंत्रता संग्राम करना है'
एल मुरुगन (L Murugan) ने कहा कि इस कार्यक्रम में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा,'अब भारत को जो चाहिए, वह एक और स्वतंत्रता संग्राम है. देश में बहुत गुस्सा है. लोगों को विभाजन, क्रोध और भय से लड़ना होगा. हम सबको मिलकर एक बार फिर भारत को खुशहाल और आरामदायक बनाना होगा.
'राहुल गांधी ने स्कूल में सरोगेट कार्यक्रम किया'
उन्होंने कहा कि ऐसा करके राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है. आचार संहिता के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान में चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता लेकिन राहुल गांधी ने सरोगेट (छुपा हुआ) कार्यक्रम करके आयोग को ठेंगा दिखाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने आचार संहिता के उल्लंघन के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और 124 ए के तहत भी अपराध किए हैं.
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