New Traffic Rules: अब कम स्पीड में गाड़ी चलाने वालों की भी खैर नहीं, धड़ाधड़ काटे जाएंगे चालान
Updated Traffic Rules: अब सरकार खुद चाहती है कि हाइवे पर गाड़ियां रफ्तार भरें. ऐसा नहीं करने वालों का चालान भी काटा जाएगा. यह चालान 500 रुपये से 2000 रुपये के बीच का होगा.
Updated Traffic Rules: सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं चालान ना कट जाए. सरकार की ओर से ऐसे तमाम नियम (Traffic Rule) हैं जिनका पालन करना जरूरी है. आमतौर पर लोगों को तेज वाहन चलाने का खामियाजा भुगतना पड़ता है. लेकिन अब डर धीमे वाहन चलाने वालों को भी है. क्योंकि अब चालान स्लो ड्राइविंग पर भी कटता है.
इस हाइवे पर नहीं चलेगी 'स्लो स्पीड'
दरअसल अब सरकार खुद चाहती है कि हाइवे पर गाड़ियां रफ्तार भरें. लेकिन ऐसा नहीं करने वालों का चालान भी काट दिया जाता है. यह चालान 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक हो सकता है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर ऐसा ही किया जाएगा. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे देश के टॉप क्लास हाइवेज में से एक है.
क्या है चालान का नियम?
आपको बता दें कि देश में ज्यादातर हादसे ओवरटेकिंग के दौरान होते हैं. ओवरटेक करते समय आपको अपने वाहन की गति का विशेष ध्यान रखना होगा. विशेष रूप से एकल सड़कों पर ओवरटेक करते समय चालकों को बहुत सावधान रहना पड़ता है. इसी तरह अब अगर आप एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चला रहे हैं तो ओवरटेक करते समय निर्धारित गति सीमा से कम वाहन चलाने पर भी आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.
अक्सर जाम रहता है यह एक्सप्रेसवे
गौरतलब है कि यह बेहतरीन हाइवे अभी भी पूरी तरह से अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है. दिल्ली की ओर से मेरठ की तरफ जाने के रास्ते में गाजियाबाद में लालकुआं फ्लाईओवर के पास आज भी इस हाइवे पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. गाजियाबाद से मेरठ की ओर जाने के टाइम विजय नगर, क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसायटी के सामने अक्सर इस हाइवे पर जाम लगता देखा जा सकता है.
ओवरटेकिंग की वजह से होते हैं हादसे
आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर गति सीमा 100 किलोमीटर प्रतिघंटा और बड़े वाहनों के लिए गति सीमा 80 किलोमीटर प्रतिघंटा है. NHAI के मुताबिक, ‘राजमार्गों और पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के ऊपर अधिकांश हादसे ओवरटेकिंग के चक्कर में ही होते हैं. इन पर काबू पाना प्राधिकरण की प्राथमिकता है. इन मार्गों पर हादसों की दूसरी वजह है कि कुछ लापरवाह वाहन चालक तय यानी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गति सीमा से कम की स्पीड पर वाहन चलाते हैं.’ अब तक NHAI निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाने का प्रचार प्रसार करता था. लेकिन अब ओवरटेकिंग में सावधानी बरतने संबंधी और निर्धारित गति सीमा से कम स्पीड में वाहन न चलाने संबंधी जानाकारियों का भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा.
स्लो स्पीड वालों के भी कटेंगे चालान
इन नए विज्ञापनों में इस बात का भी जिक्र होगा कि वाहन चालक अगर निर्धारित सीमा से कम स्पीड में वाहन चलाते पकड़े गए तो, 500 से लेकर 2000 रुपए तक का चालान उनका भी काटा जाएगा. ठीक उसी तरह जैसे निर्धारित गति से ऊपर की स्पीड में वाहन चलाने वालों का चालान काटे जाने का नियम है.
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