Mahua Moitra Controversy: टीएमसी की फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा अपने तल्ख बयानों के लिए लगातार सुर्खियों में रहती हैं. अब उन्होंने एक और ऐसा ही बयान दे दिया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. महुआ ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर एक विवादित पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अब आपको पूरा मामला समझाते हैं. दरअसल हाथरस में भगदड़ मचने वाली जगह पर 3 जुलाई को रेखा शर्मा पहुंचीं थीं. वहां उनके साथ चल रहे लोगों ने रेखा शर्मा के लिए छाता पकड़ा था. उसी जगह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल किया गया था कि रेखा शर्मा खुद छाता क्यों नहीं पकड़ सकतीं? इसी के जवाब में महुआ ने कहा था कि वह (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं. 


 



राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उसने आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है. ‘एक्स’ पर पोस्ट किये गये एक वीडियो पर टीएमसी सांसद के टिप्पणी करने के एक दिन बाद आयोग ने एक्शन लिया है. इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ के स्थल पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के पहुंचने को दिखाया गया था जिस पर टिप्पणी करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा कि वह (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं. बाद में महुआ ने रेखा शर्मा के कुछ पुराने ट्वीट खंगाल कर उन्हें भी पोस्ट किए और दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या वे उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगी? 


 



NCW ने एक बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है और संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि मोइत्रा की टिप्पणी निंदनीय है और एक सांसद होने के नाते यह उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने एनसीडब्ल्यू पर कटाक्ष किया और ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि दिल्ली पुलिस आए, कृपया इन स्वत: संज्ञान आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करें. अगर आपको अगले तीन दिनों में मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं नदिया में ही हूं. उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि मैं अपना छाता पकड़ सकती हूं. 


 



NCW ने बिरला को लिखे पत्र में अनुरोध किया कि लोकसभा अध्यक्ष इस मामले की जांच कराकर मोइत्रा के खिलाफ उचित कार्रवाई करें. एनसीडब्ल्यू ने कहा कि यह ‘अभद्र’ टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह गरिमा के साथ रहने के एक महिला के अधिकार का उल्लंघन है. दिल्ली पुलिस को दिए गए आदेश में एनसीडब्ल्यू ने कहा कि गहन विचार-विमर्श के बाद पाया गया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है. 


एनसीडब्ल्यू ने कहा कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है. एनसीडब्ल्यू ने लिखा कि मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और तीन दिन के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराया जाना चाहिए.