Truck Drivers Protest: केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस चालक सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. देशभर में उनका आंदोलन जारी है. इसके चलते कई जगहों पर पेट्रोल, रसोई गैस और अन्य ईंधनों की आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है. इसी बीच मामले पर सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. नया कानून यात्रियों की मदद के लिए है. पहले ड्राइवर भाग जाता था, अब एक नया कानून बना जिसमें ड्राइवर सजग रहे. उन्होंने यह तब कहा जब हिट-एंड-रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उनसे सवाल किया गया. 


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क्या बोले वीके सिंह?
असल में न्यूज एजेंसी एएनआई के एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह बात कही है. उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह कानून ही इसलिए बनाया गया ताकि ड्राइवर सजग रहें. उन्‍होंने कहा कि पहले ड्राइवर कानून का इस्तेमाल भागने के लिए करते थे, लेक‍िन अब नया कानून ड्राइवरों को सचेत करने के लिए बनाया गया है. हालांकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन को लेकर कुछ खास नहीं कहा है. उधर देश के अलग-अलग राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. महाराष्ट्र में प्रदर्शन की वजह से कुछ स्थानों पर ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई. 


क्यों मचा है पूरा बवाल?
हुआ यह कि हाल ही में पास किए गए भारतीय न्याय संहिता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. नए कानून में 'हिट-एंड-रन' सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में सात लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इसे लेकर ट्रक ड्राइवर्स में नाराजगी है. उनकी मांग है कि इसे वापस लिया जाना चाहिए. ट्रक ड्राइवरों का सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है. इसके अलावा अन्य राज्यों में भी बुरा हाल है. ट्रक ड्राइवर नए कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि इन प्रावधानों की वजह से ट्रक ड्राइवरों को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है. 


क्या है नया 'हिट एंड रन' कानून
केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता को संसद से मंजूरी दे दी है. आने वाले समय में ये भारतीय दंड संहिता के प्रावधान को रिप्लेस करेंगे. नए कानून में हिट एंड रन के केस में गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है.