नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Coronavirus 2nd Wave) का प्रकोप धीरे-धीरे कम होने लगा है और नए मामलों के साथ मौत के आंकड़ों में भी लगातार कमी आ रही है. हालात में सुधार को देखते हुए देश के कई राज्यों में धीरे-धीरे लॉकडाउन में छूट दी जा रही है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में आज (21 जून) से कई गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी गई है. तो चलिए आपको बताते हैं कि आज से कहां क्या खुला है और क्या बंद रहेगा.


दिल्ली में खुलेंगे पार्क, रेस्टोरेंट और बार


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दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लगाई गईं पाबंदियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने के तहत सोमवार से रेस्टोरेंट, बार, सार्वजनिक पार्कों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खुल सकेंगे. इसके साथ ही कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान तथा गोल्फ क्लब फिर से खोले जाएंगे और खुले स्थानों पर योग को भी अनुमति दी जाएगी.


दिल्ली में 28 जून तक बंद रहेंगी ये चीजें


डीडीएमए के आदेश के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन सोमवार को सुबह पांच बजे से 28 जून को सुबह पांच बजे तक या अगले आदेश तक जारी रहेंगी. इसके तहत जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्पा, सभी तरह की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं शामिल हैं, जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे.


यूपी में भी रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति


उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Coronavirus in UP) के मामले कम होने के साथ ही योगी सरकार ने आज (21 जून) से राज्य में रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दे दी है. रेस्टोरेंट्स सीटिंग कैपेसिटी की 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे. इसके अलावा दुकानों और बाजारों को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक हफ्ते में पांच दिन खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि, शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन अब भी जारी रहेगा. सोमवार से शुक्रवार तक सभी सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खुलेंगे.


उत्तर प्रदेश में बंद रहेंगी ये चीजें


यूपी सरकार ने अभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति नहीं दी है. अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम भी बंद रहेंगे. जूलूस और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम भी नहीं होंगे. इसके अलावा जिन जिलों में 500 से ज्यादा कोरोना केस होंगे, वहां कोरोना कर्फ्यू में छूट खत्म हो जाएगी. शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी, वहीं धार्मिक स्थानों पर एक बार में अधिकतम 50 लोग एकत्रित हो सकेंगे.


नासिक में आज से फिर खुलेंगे मॉल


महाराष्ट्र सरकार की पांच स्तरीय अनलॉक योजना के दूसरे स्तर की श्रेणी में आने वाले नासिक जिले में स्थानीय प्रशासन ने 21 जून से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मॉल्स को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है. मॉल्स को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से चार बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी. 


लातूर में शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 50 लोग


महाराष्ट्र के लातूर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट के बावजूद जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार विवाह समारोहों में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और अंत्येष्टि में 25 से ज्यादा लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है. 


उत्तराखंड में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल-बार


कोरोना के मामलों में कमी के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी कई पाबंदियों में छूट दी है. राज्य में अब हफ्ते में पांच दिनों तक बाजारों को खोलने की अनुमति मिल गई है, वहीं होटल, बार और रेस्टोरेंट्स को 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत भी दी गई है. इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालय आधी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. हालांकि केंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा.

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कर्नाटक में बिना एसी चलाए खुल सकेंगे होटल


कर्नाटक सरकार ने आज (21 जून) से अनलॉक-4 के तहत सभी दुकानों को शाम पांच बजे तक खोलने की इजाजत दी है. इसके अलावा होटल 50 फीसदी क्षमता के साथ बिना एसी चलाए शाम पांच बजे तक खुल सकते हैं. राज्य सरकार ने लॉज, रिजॉर्ट्स, जिम आदि को आधी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी है. राज्य में आउटडोर शूटिंग की इजाजत दी गई है और मेट्रो भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकेगी. हालांकि इसके साथ ही सरकार ने सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, धार्मिक जगहों पर प्रतिबंध को जारी रखा है. इसके अलावा 28 जून तक नाइट कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा और वीकेंड वीकेंड कर्फ्यू भी लागू रहेगा.


आंध्र प्रदेश में खुल सकेंगे सभी सरकारी ऑफिस


आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन इसके साथ ही कई गतिविधियों में छूट दी है. इसके तहत सभी सरकारी ऑफिस नियमित समय पर खुल सकेंगे और सभी कर्मचारियों को ऑफिस जाना होगा. हालांकि राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) शाम छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लागू रहेगा.


अनलॉक प्रक्रिया सावधानीपूर्वक व्यवस्थित हो: केंद्र


केंद्र सरकार ने राज्यों से अपील की है कि वह कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन खोलते समय कोविड अनुकूल व्यवहार, जांच-निगरानी-इलाज, टीकाकरण जैसी 'अति महत्वपूर्ण' पांच रणनीतियां अपनाएं. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे संदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि संक्रमण के प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए मौजूदा परिदृश्य में कोविड-19 रोधी टीकाकरण बेहद अहम है.


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