गढ़वाल: श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा में अपने बदले दूसरे युवक को न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार श्रीनगर ने विभिन्न धाराओं में दो साल का कठोर कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. बता दें कि, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2014-15 की काउंसलिंग के दौरान पौड़ी पुलिस को कुछ छात्रों के गलत तरीके से प्रवेश लेने की खुफिया सूचना मिली थी. जिसके बाद तत्कालीन प्राचार्या प्रो.आईएस योग ने इस प्रकरण में एक जांच कमेटी का गठन किया था. जिसमें सामने आया कि प्रवेश लेने वाले छात्र की जगह प्रवेश परीक्षा में दूसरा छात्र उपस्थित था. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अभियोजन अधिकारी सुधीर उनियाल ने बताया, कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्या ने 12 जनवरी 2015 को कोतवाली श्रीनगर में तहरीर दी थी. जिसके अनुसार नितिन कुमार सिविल लाइन रुड़की 16 दिसंबर 2015 को जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुआ जो की वह छात्र नहीं था, जिसने 7 जुलाई 2015 को संस्थान में प्रवेश लिया था. तहरीर के आधार पर कोतवाली में नितिन कुमार व अन्य अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ धारा 412,420 व 120 (छल, धोखाधड़ी व साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की  गई जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई.