उत्तर प्रदेश परिषदीय विद्यालय में होने जा रही 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में एक नया मोड़ तब आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका पर फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 69000 सहायक शिक्षकों के पदों में से 37339 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है. इस पदों पर कोर्ट के अगले आदेश तक भर्ती नहीं की जा सकेगी.


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14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई 
याचिकाकर्ता वकील आर के सिंह की पैरवी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिका के मुताबिक 37339 सहायक शिक्षकों के पदों को खाली रखा जाएगा. इन पर तब तक भर्ती नहीं होगी, जब तक अगला आदेश न आ जाए. अब कोर्ट में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी. 


37339 पदों को होल्ड करने के लिए लगाई थी याचिका 
उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों 29 मई को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनकी मांग 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 37339 पदों को होल्ड करने की थी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था. लेकिन शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास हुए. लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए, इसीलिए 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए. इसी पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फिलहाल 37339 पदों को होल्ड करने की बात कही है. 


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10 जून को हाईकोर्ट की डबल बेंच भर्ती प्रक्रिया पर देगी फैसला 
दूसरी तरफ 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने आंसर की विवाद को देखते हुए स्टे लगा दिया. बेसिक शिक्षा विभाग ने सिंगल बेच की रोक के निर्णय के खिलाफ डबल बेंच में विशेष अपील दायर की थी. मामले पर सरकार की ओर से की गई अपील पर हाईकोर्ट की डबल बेंच 10 जून यानि कल फैसला देने वाली है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद अगर भर्ती शुरू भी होती है तो सरकार को 37339 पद होल्ड करने होंगे. 


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