Agra News : यूपी के आगरा में रह रहे लोगों की जेब ढीली होनी वाली है. नगर निगम ने टैक्‍स बढ़ा दिया है. वसीयत, उत्तराधिकार आधारित भवनों पर नामांतरण शुल्क में भारी भरकम 25 गुना की बढ़ोतरी की गई है. वहीं, शहर के लोग बारिश के मौसम में जलभराव की स्थिति से गुजर रहे हैं. कचरे का निस्‍तारण ना हो पाने से दिनभर दुर्गंध आती रहती है. 


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6 प्रस्‍तावों पर मिली मंजूरी 
दरअसल आगरा नगर निगम की कार्यकारिणी की दूसरी बैठक हुई. इसमें जनता पर टैक्स बढ़ाने समेत 6 प्रस्‍तावों को मंजूरी दे दी गई. इसके मुताबिक, नामांकन शुल्क में 25 गुना की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. वर्तमान में 200 रुपये का शुल्क नामांतरण के लिए लगता था, पर अब 5000 रुपये नामांतरण शुल्क प्रस्तावित किया गया है.


बैनामा शुल्‍क 
वहीं, बैनामों पर सर्किल रेट के मुताबिक एक फीसदी शुल्क तय किया है. मलबा शुल्क और भवन निर्माण शुल्क भी 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 232 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है. इसके अलावा लोगों को निरीक्षण शुल्क भी 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना पड़ेगा. 


नक्‍श के लिए देना होगा इतना शुल्क
आगरा नगर निगम नक्शा पास करने के लिए एनओसी पर मलबा शुल्क के रूप में 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लगता था, पर कार्यकारिणी ने प्रस्ताव संख्या 3 में सुदृढीकरण शुल्क के रूप में 192 रुपये और अंबार शुल्क के रूप में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लगाया है. निरीक्षण के लिए 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क होगा. इस तरह 50 की जगह अब 252 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क नगर निगम में एनओसी के लिए चुकाना होगा. 


लेआउट पर भी लगेगा शुल्क
इसके अलावा आगरा नगर निगम की कार्यकारिणी ने लेआउट मानचित्र स्वीकृत करने के लिए विकास अनुज्ञा शुल्क लगाने को मंजूरी दी है. इसमें एक हेक्टेयर तक की जमीन पर 10 हजार रुपये, एक से ढाई हेक्टेयर तक 20 हजार और 5 हेक्टेयर तक 30 हजार रुपये का शुल्क प्रस्तावित है. 


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