Prayagraj News : मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिन्‍दू पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि से जुड़ी जमीन पर बड़ा फैसला दिया है. ईदगाह परिसर की जमीन को हिन्‍दुओं को दिए जाने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 


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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्‍या कहा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी ही मांग को लेकर डेढ़ दर्जन से ज्‍यादा मुकदमे हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं. सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि इन मुकदमों की सुनवाई अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर हाईकोर्ट में की जाए या फिर मथुरा की ट्रायल कोर्ट में. 


हिन्‍दू पक्ष का ये है दावा 
हिन्‍दू पक्ष की ओर से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया था कि विवादित परिसर पहले मंदिर था. मंदिर को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनवाया गया. इतना ही नहीं जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्रीकृष्ण के माता-पिता को कैद कर रखा हुआ था. 


ईदगाह की जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम किए जाने की मांग 
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील महक माहेश्वरी के मौजूद न होने की वजह से एक बार याचिका खारिज की जा चुकी थी. बता दें कि हिन्‍दू पक्ष की मांग थी कि शाही ईदगाह परिसर की जमीन को मंदिर ट्रस्ट के नाम कर दिया जाए. 


ASI सर्वे की मांग वाली याचिका भी खारिज 
इसके अलावा संपूर्ण विवादित परिसर का एएसआई सर्वे की मांग भी की गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिन्‍दू पक्ष के इस मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. 


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