ईद की नमाज के लिए मस्जिद खोलने वाली अर्जी इलाहाबाद HC से निरस्त, कोर्ट ने दी ये सलाह
चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने अर्जी निस्तारित करते हुए कहा कि सभी मांगों के लिए सीधे हाई कोर्ट आना उचित नहीं.
मो. गुफरान/प्रयागराज: ईद की नमाज के लिए उत्तर प्रदेश में मस्जिदों व ईदगाहों को एक घंटे खोलने के लिए दाखिल की गई अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर राहत देने से इंकार कर दिया है.
शाहिद अली की अर्जी पर हाई कोर्ट ने सीधे दखल देने से इंकार करते हुए कहा कि इस मसले पर पहले राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए. यदि, सरकार की ओर से अनुरोध खारिज होता है या फिर अर्जी पेंडिंग रहती है तब हाई कोर्ट में अर्जी डाली जाए.
दरअसल, याचिकाकर्ता शाहिद अली ने ईद के साथ-साथ जून महीने तक जुमे की नमाज के लिए हर शुक्रवार को एक घंटे मस्जिद व ईदगाहों को खोलने की इजाजत मांगी थी. दलील दी गई थी कि ईद व जुमे की नमाज जमात के साथ ही होती है. जिस पर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने अर्जी निस्तारित करते हुए कहा कि सभी मांगों के लिए सीधे हाई कोर्ट आना उचित नहीं.