69000 सहायक अध्यापक भर्ती में EWS वालों को मिलेगा आरक्षण?, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
UP Assistant Teacher Recruitment: 12 मई 2020 को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का परिणाम सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया था. इसके बाद 16 मई 2020 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन की अधिसूचना जारी की.
UP Assistant Teacher Recruitment: 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के आरक्षण की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
यह है पूरा मामला
ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में बताया गया कि 12 मई 2020 को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का परिणाम सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया था. इसके बाद 16 मई 2020 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन की अधिसूचना जारी की.
EWS अभ्यर्थियों को आरक्षण देने की मांग
इसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था. इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर बताया कि आरक्षण की मांग की. याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने 18 फरवरी 2019 को आगामी भर्तियों में EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की बात कही थी.
अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष
याचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह, एडवोकेट अनुराग त्रिपाठी, सीमांत सिंह, इरशाद अली व अन्य ने बताया कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया की अधिसूचना सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 16 मई 2020 को जारी की और 18 मई 2020 को गाइडलाइन जारी हुई, लेकिन ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का प्रावधान फरवरी 2019 में ही आ गया था, इसलिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी अभ्यर्थियों को आरक्षण न देकर उल्लंघन किया गया.
सरकारी वकीलों का क्या कहना?
वहीं, राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ताओं ने कहा कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की अधिसूचना पांच दिसंबर 2018 को ही आ गई थी. परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई. रिजल्ट 12 मई 2020 को आया था, इसलिए यह मान लिया गया कि यह भर्ती प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस एक्ट लागू होने से पहले ही शुरू हो गई थी.