बलात्कार पीड़िता के गर्भपात के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गठित किया मेडिकल बोर्ड, दिए ये निर्देश
अनचाहे गर्भ को गिराने की अनुमति की मांग में दाखिल बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मेडिकल जांच बोर्ड गठित किया है. इस मामले में तीन सितंबर को अगली सुनवाई होगी
मो. गुरफान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रेप पीड़िता ने अपने 19 सप्ताह के अनचाहे गर्भ को गिराने की अनुमति की मांग में याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की याचिका पर मेडिकल जांच बोर्ड कमेटी गठित की. चार सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम जांच करेगी. तीन सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.
सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश
कोर्ट ने प्रथम अपर जिला जज मेरठ (Meerut) को सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. अपर जिला जज मेरठ जांच रिपोर्ट दो सितंबर को हाईकोर्ट में पेश करेंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने एसएसपी बुलंदशहर को मेडिकल कॉलेज आने-जाने के दौरान पीड़िता और उसके साथ के लोगों की पूरी सुरक्षा करने का निर्देश दिया है.
सुनवाई न होने पर पीड़िता ने ली हाईकोर्ट की शरण
कोर्ट ने कहा मेडिकल टर्मीनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 24 हफ्ते के गर्भपात को अनुमति देता है. पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ये किया गय़ा है. जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस दीपक वर्मा की डिवीजन बेंच ने दिया आदेश. पीड़िता ने सरकार से अनुमति मांगी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता ने हाईकोर्ट की शरण ली है.
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