मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: बहुचर्चित पंकज महिंद्रा अपहरणकांड में डॉन बब्लू श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है. जिला न्यायालय ने बब्लू श्रीवास्तव को अपहरण मामले में दोषमुक्त किया किया है. साथ ही सह अभियुक्त संकल्प श्रीवास्तव को भी कोर्ट ने बरी कर दिया. साल 2015 में पंकज महिंद्रा का अपहरण हुआ था. इसके अलावा अन्य को दोषी करार दिया गया है, जिनकी सजा पर दोपहर 3 बजे बहस के बाद फैसला सुनाया गया


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8 दोषियों को 5-5 साल सजा 
सर्राफा व्यवसाई पंकज महिंद्रा अपहरणकांड में 8 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है. अभियुक्तों पर कोर्ट ने 31 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है, उनमें विकल्प, विनीत, सचिदानंद, चंद्रमोहन, संदीप चौधरी, भोलू उर्फ अभिषेक, महेंद्र यादव और राजेश शामिल हैं. मामले में 9 साल तक चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने आज 8 अभियुक्तों को सजा का ऐलान किया है.


गैंगस्टर कोर्ट का फैसला
बहुचर्चित पंकज महिंद्रा अपहरणकांड में गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां स्पेशल जल विनोद कुमार चौरसिया ने मामले की सुनवाई की. बता दें कि बबलू श्रीवास्तव अभी बरेली जेल में बंद है. उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई जबकि अन्य 9 आरोपी कोर्ट में  मौजूद रहे. मामले में कुल 21 गवाहों की पेशी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. 


2015 का है मामला
डॉन बबलू श्रीवास्तव पर आरोप था कि उसके इशारे पर गुर्गों ने अपहरण के बाद  10 करोड़ की फिरौती मांगी थी. व्यापारी पंकज महिंद्रा  अपहरण मामले में पुलिस ने माफिया बबलू श्रीवास्तव समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. प्रयागराज में पांच सितंबर 2015 को सराफ पंकज महिंद्रा स्क्वायर कोतवाली इलाके में स्थित अपनी ज्वैलरी की दुकान बंद कर वापस घर लौट रहे थे. बदमाशों ने उनका अपहरण कर उनकी कार बंधवा लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी.  बदमाशों ने उनके परिजनों से 10 करोड़ रुपये फिरौती मांगी थी. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए फतेहपुर जनपद से एसटीएफ ने पंकज महेंद्र को सकुशल  बरामद किया था.


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