मो.गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के प्रतापपुर से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव (SP MLA Vijma Yadav) को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट (Prayagraj MP MLA Court) से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 22 साल पुराने मामले में उन्हें डेढ़ साल की सजा सुनाई है. हालांकि विजमा यादव के लिए राहत भरी खबर यह है कि उनकी विधायकी बच गई है. जमानती धाराएं होने के चलते कोर्ट ने विजमा यादव की जमानत को मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश पारित कर दिया है. 


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डेढ़ साल की सजा और एक लाख का जुर्माना
साल 2000 में विजमा यादव के खिलाफ प्रयागराज के सराय इनायत थाने में बलवा, आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस टीम पर पथराव और सड़क जाम करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था. 22 साल तक प्रयागराज के कोर्ट में चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने विजमा यादव को अलग-अलग धाराओं में डेढ़ वर्ष की सजा के साथ ही एक लाख जुर्माना भी लगाया है. 


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दो साल या उससे अधिक की सजा पर चली जाती विधायकी
विजमा यादव की विधायकी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है. अगर 2 साल या उससे अधिक की सजा होती तो विजमा यादव की विधानसभा सदस्यता भी जा सकती थी. हालांकि डेढ़ वर्ष की सजा होने के चलते कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित कर दिया है. साथ ही एक लाख के जुर्माने की राशि को जमा करने का निर्देश दिया है. 


ऊपरी अदालत में फैसले के खिलाफ दाखिल करेंगे अपील: सरकारी वकील 
सरकार की तरफ से मामले मे अधिवक्ता सुशील वैश्य और अधिवक्ता वीके सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा था. सरकारी वकील सुशील वैश्य ने बताया कि 147, 341, 504, 353, 332 और 7 सीएलए एक्ट के तहत धाराओं में सजा सुनाई गई है. उन्होंने कहा कि वह एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर का अध्यन करेंगे. उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो ऊपरी अदालत में फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेंगे. 


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