मऊ: घोसी लोकसभा सीट से बसपा सांसद अतुल राय ने वाराणसी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बसपा सांसद अतुल राय ने लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी दी, इस जानकारी को लेकर अब वह मुसीबत में फंस गए हैं. 


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दरअसल, बीजेपी के प्रत्याशी हरिनारायण राजभर जिलानिर्वाचन अधिकारी से अतुल राय द्वारा नामांकन पत्र में गलत जानकारी की शिकायत की थी. जिला निर्वाचन अधिकरी को मिली शिकायत की जांच में मामले को सही पाए जाने पर सहायक जिलानिर्वाचन अधिकारी शब्बीर अहमद ने बसपा सांसद पर धोखाधड़ी के आरोप में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने का काम किया है. 


जिले के सपा-बसपा गठबंधन से घोसी लोकसभा सीट पर बसपा से निर्वाचित सांसद अतुल राय की मुश्किलें को और भी ज्यादा बढ़ गईं. सांसद अतुल राय द्वारा नामांकन के दौरान शपथ पत्र में दर्शाएं 13 आपराधिक वाद लम्बित होने के तथ्य झूठे पाए गए. तथ्य छुपाने को लेकर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शब्बीर अहमद ने धोखाधड़ी समेत आठ गम्भीर धाराओं में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया.


जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक चुनाव प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश को 24 आपराधिक रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की गयी है. बीजेपी के प्रत्याशी रहे हरिनारायन राजभर ने झूठे शपथ पत्र में लम्बित आपराधिक वादों की शिकायत की थी. लोकसभा चुनाव में घोसी संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी अतुल राय निवासी वीरपुर, तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर ने 25 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र निर्धारित प्रारुप भरकर प्रस्तुत किया था.


नामांकन पत्र के साथ दिए गए नोटरी शपथ पत्र के कालम-5(सेकेंड) क में कुल 13 आपराधिक वाद लम्बित दर्शाया गया था. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शब्बीर अहमद ने शहर कोतवाली में धारा 177, 181, 420, 465, 467, 468, 471, 125ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया है. सांसद पर मुकदमा दर्ज होते ही एक बार फिर समर्थकों के साथ साथ पार्टी में खलबली मच गयी है.