Ayodhya News: तीन अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और  त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में नवरात्रि को लेकर नौ दिनों तक मांस और मदिरा बिक्री पर पाबंदी लगा दी है. सरकार का यह आदेश 3 से 11 अक्टूबर तक प्रभावी रूप से लागू रहेगा. योगी सरकार के आदेश के मुताबिक रामनगरी में खुले में मांस-मछली की दुकानों नहीं खुलेंगी. शहर में शांति का माहौल बना रहे इसके लिए सीएम योगी ने ये कदम उठाया है.


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बता दें कि मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकार‍ियों और पुलिस कप्तानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने त्योहारी माहौल में जिला स्तर पर बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की. इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि सभी जिले विगत वर्षों में त्योहारों के समय प्रदेश में घटी हर छोटी-बड़ी घटना का आंकलन करें. ये भी निर्देश दिए कि अधिकारी ऐसी व्यवस्था बनाएं कि इस वर्ष शारदीय नवराि‍त्र से छठ तक के पूरे त्योहारी माहौल में कहीं भी अप्रिय घटना ना घटे.


प्रेस रिलीज जारी
नगर खाद्य आयुक्त मानिक चंद ने प्रेस रिलीज जारी इस बात की पुष्टि की. इस पत्र में लिखा गया है कि 03-10-2024 से 11-10-2024 तक अयोध्या जिले में सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी. उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर भी मांस की बिक्री या भंडारण किया जा रहा हो तो विभाग के दूरभाष नंबर ‘05278 366 607’ पर सूचित करें. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


रामनगरी में साधु-संतों के द्वारा पूर्व में भी कई बार मांस-मदिरा के बेचने और खरीदने पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसे लेकर कई साधु-संतों ने मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक निवेदन पत्र भेजा है. यही नहीं कई साधु-संतों ने तो इसको लेकर आंदोलन करने की चेतावनी भी पूर्व में दी थी.


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