Rampur News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आज़म खान के डूंगरपुर मामले में शनिवार को फैसला आ चुका है. आज़म खान सहित 4 लोग दोषी करार दिए गए है. वहीं मामले में 3 लोगों को बरी करते हुए कोर्ट ने डकैती की धारा खत्म की. अब कोर्ट 18 मार्च को सज़ा सुनाएगी.


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मामला जबरन घर खाली 
गौरतलब है कि सपा शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे. इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे. आरोप था कि सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था. इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था. वर्ष 2019 में भाजपा सरकार आने पर रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे. आरोप लगाया कि सपा सरकार में आजम खां के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था. वहा पहले से बने मकानों पर बुलडोजर भी चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया था.


मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट
 इस तरह के एक मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से ही फैसला आ चुका है.तव आज़म खान को बरी कर दिया गया था. इस मामले में आज़म खान ,पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन दोषी पाए गए.रामपुर पहुचे संयुक्त निदेशक अभियान अनिल कुमार राणा ने बताया कि थाना गंज में अभियुक्तगण आजम खां ,अजहर अली, बरकत अली, आले हसन को दोषी पाया गया. शेष अभियुक्तगण जिबरान, फरमान व ओमेन्द्र चौहान को दोषमुक्त किया गया. 


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