गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी का भविष्य इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है. गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को एक मामले में चार साल की सजा के बाद अयोग्य ठहराने से जुड़ा यह मामला है. इस याचिका याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई टल गई. चार साल की सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई स्थगित है. अगले सप्ताह अफजाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई संभव है.


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गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को चार साल की सजा सुनाई थी.अफजाल अंसारी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए हाईकोर्ट को इस पर आगे सुनवाई का निर्देश दिया था.सजा निलंबित होने के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी जाने से बच गई. इसके बाद
सपा ने अफजाल अंसारी को गाजीपुर से प्रत्याशी बनाया है. हाईकोर्ट के फैसले पर अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी टिकी है. अगर हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा और अफजाल अंसारी को राहत नहीं मिली तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. दरअसल, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत, दो साल से ज्यादा सजा पाने वाला कोई भी जन प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है.


अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर केस में चार साल की सजा सुनाई थी. जबकि उसके भाई मुख्तार अंसारी को उम्रकैद हुई थी. हालांकि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की अब मौत हो चुकी है. जबकि अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी. कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर करने को कहा था. इससे उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया गया औऱ वो चुनाव लड़ने के लिए भी पात्र रहे.


पिछली बार अफजाल अंसारी ने बसपा से चुनाव जीता था लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के पाले में जा चुके हैं. अखिलेश यादव अभी मुख्तार अंसारी के घर भी गए थे उनकी मौत की परिस्थितियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे.