Bareilly news: कोर्ट में हाजिर न होने पर मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बरेली में एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट द्वारा मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया गया है. कोर्ट ने सीओ सिटी को आदेशित करते हुए 13 मार्च तक मौलाना को गिरफ्तार करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने कहा कि आईएमसी (इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को हर हाल में 13 मार्च तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें. 


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कोर्ट में नहीं हुआ पेश
बता दें कि कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को साल 2010 में हुए बरेली दंगो का मास्टरमाइंड घोषित कर तलब किया था. मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कोर्ट ने सोमवार को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मौलाना कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसके बाद से प्रेमनगर व कोतवाली पुलिस ने मौलाना तौकीर के आवास के कई चक्कर लगाए, लेकिन वह नहीं मिले. रविवार शाम पुलिस फिर मौलाना तौकीर के आवास पर पहुंची थी. 


घर पर कई दिनों से पड़ा है ताला
इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी के कहे अनुसार मौलाना के घर पर पिछले कई दिनों से ताला पड़ा हुआ है. 
पड़ोसियों ने बताया कि मौलाना पिछले काफी समय से दिल्ली में है. मौलाना का फोन भी बंद आ रहा है. उनका फोन या तो लगता नहीं है, या तो स्वीचऑफ आता है. इन्हीं सब वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है. उधर पुलिस उन्हें लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है.  


यह था मामला 
बरेली में वर्ष 2010 में जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान शहर में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी. कुतुबखाना बाजार चौराहे के पास सब्ज़ी मंडी में दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों में आग लगा दी थी. शहर के सभी स्कूल, कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए थे और उपद्रवग्रस्त इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई थी. पूरे मंडल में इससे सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ गया था. कई दिन तक कर्फ्यू लगा था. इसी मामले में कोर्ट ने आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को दंगे का मुख्य साजिशकर्ता माना है. 


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