Bareilly news/Ajay Kashyap:​ बरेली में 10 साल पहले हुए दंगो को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बरेली में 10 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने 20 अप्रैल 2014 के डकैती और हत्याकांड मामले में 2 महिलाओ समेत 8 अपराधियो को फांसी की सुनाई है. वही एक एक सर्राफा व्यापारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आपको बताते चलें की 10 साल पहले इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर के घर बदमाशों ने डकैती के दौरान तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था. इसमें आयकर विभाग के इंस्पेक्टर की मां, भाई और भाभी की निर्मम हत्या कर दी गई थी. स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने छैमार हसीन गैंग के 9 लोगों को सजा सुनाई है. 


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ये हत्याकांड बारादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर में 20 अप्रेल 2014 को हुआ था. आज कोर्ट ने इस मामले में आठ लोगों को मृत्यु दंड दिया है. साथ ही एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मां बेटे और बहू की इन आरोपियों के द्वारा डकैती डालकर हत्या कर दी गई थी. वहीं दो जो अन्य महिलाएं हैं. उन महिलाओं द्वारा घर की पहले रैकी की गई थी. दोनों महिलाओं ने भीख मांगने के दौरान रैकी की थी. वही पड़ोसियों द्वारा इन महिलाओं को पहचान गया और उनकी गवाही भी पेश की गई थी. यह छैमार गैंग है जो कि तंबू बनाकर रहते है और एक जगह लूटपाट करके दूसरी जगह पहुँच जठर है.
 
इन लोगों को सुनाई गई सजा
20 अप्रेल 2014 को हुए हत्याकांड में जिन लोगों को सजा सुनाई गई है. उनमें से बरेली के कस्बा शेरगढ़ के कुड़ला नगरिया के रहने वाले वाजिद, डेरा उमरिया के हसीन, यासीन, नाजिमा, हाशिमा, जुल्काम, फईम उर्फ शंकर, संभल जिले के थाना असमौली के बुकनाला के समीर को फांसी और शाहजहांपुर में सदर बाजार के मोहल्ला चौक के रहने वाले सर्राफा व्यापारी राजू वर्मा को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 


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