लव जिहाद: नाबालिग दलित लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर भगाने का आरोप
ताजा मामला बिजनौर का है जहां युवक पर धर्म छिपाकर एक नाबालिग दलित लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर भगाने का आरोप लगा है.
वसीम अख्तर/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के कई शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद अब योगी सरकार ने इसके खिलाफ कानून को मंजूरी दी है, लेकिन इसके बाद भी इस तरह के मामले रुक नहीं रहे हैं. ताजा मामला बिजनौर का है जहां युवक पर धर्म छिपाकर एक नाबालिग दलित लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर भगाने का आरोप लगा है. गौरतलब है कि 13 दिसंबर को बिजनौर से एक ऐसा ही मामला सामने आया था.
धर्म छिपाकर प्रेमजाल में फंसाने का आरोप
बिजनौर में लव जेहाद का दूसरा मामला सामने आया है. युवक पर आरोप है कि उसने लड़की से अपना धर्म छिपाकर रखा. इसके बाद नाबालिग दलित लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर भगाकर ले गया. इसके साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाकर शादी करना चाहता था. परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की. तहरीर पर पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है पूरा मामला
मामल धामपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक क्षेत्र के एक गांव में साकिब नाम का युवक अपना नाम सोनू बताकर नाबालिग दलित लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर भगाकर ले गया. परिजनों ने साकिब उर्फ सोनू पर आरोप लगाया कि वो उनकी नाबालिग लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा है. संजय कुमार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि गायब हुई लड़की को बरामद कर लिया है. इसके साथ ही आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. उस पर एससी एसटी एक्ट और विधि विरूद्ध धर्म प्रतिरोध अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
13 दिसंबर को एक और मामला आया था सामने
मामला बिजनौर के कोतवाली शहर इलाके के गुड़ियापुर का था, यहां रहने वाले एक दलित परिवार के दो बेटे चंडीगढ़ में घरों की पेंटिंग का काम करते हैं. उनके साथ कभी-कभी उनकी बुआ का बेटा अपने एक दोस्त सोनू के साथ घर आया-जाया करता था. सात दिसंबर को जब परिवार के लोग शादी में गए हुए थे, तभी घर में अकेला देख वह लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया. इस मामले में भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था.
लव जिहाद पर यूपी के कानून में क्या?
उ.प्र.विधि विरुद्ध प्रतिषेद अध्यादेश 2020
धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध
शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर सज़ा
दोषी को 5 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान
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