गौतमबुद्ध नगर: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धारा 144 को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. आपको बता दें कि जिले में पहले से ही लागू धारा 144, 5 अप्रैल को समाप्त होनी थी. जिले में धारा 144 का उल्लंघन होने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोरोना वायरस (COVID-19) के भारत तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन एवं जिला स्तर पर भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है.


प्रयागराज: कोरोना संक्रमण को लेकर तबलीगी जमात पर​ टिप्पणी करने वाले युवक की गोली मारकर हत्या


उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए थे. जिसके अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर में 5 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लगाई गई थी. इसे अब बढ़ाकर 30 अप्रैल तक किया जा रहा है. अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी के मुताबिक धारा 144 लागू रहने के दौरान गौतमबुद्ध नगर में लॉकडाउन के सभी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा. 


देशव्यपी लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद भी जिले में सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल सम्बन्धी आयोजनों समेत किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. ऐसे में कहा जा सकता है कि आगामी 15 अप्रैल को अगर देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई नहीं जाती है फिर भी गौतमबुद्ध नगर में आंशिक तौर पर लॉकडाउन जैसी स्थिति 30 अप्रैल तक कायम रहेगी.


WATCH LIVE TV