Banda News: अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी का गला काटर उसकी हत्या करने वाले पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. यह फैसला वारदात के 45 महीने बाद आया है. फैसले के अनुसार, दोषी को फांसी की सजा के साथ ही आर्थिक दंड भी भरना होगा, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

45 महीने पहले हुई थी घटना
45 महीने पहले की यह घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के नेतानगर की है. इस इलाके में रहने वाले 39 वर्षीय किन्नर यादव को अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का शक था. 9 अक्टूबर 2020 का दिन था जब किन्नर यादव के सिर पर खून सवार हुआ और उसने फरसे से अपनी पत्नी का गला काट टाला, इतना ही नहीं किन्नर यादव ने पत्नी के तथाकथित प्रेमी पर हमला कर उसे भी घायल कर दिया. पत्नी का गाल काटने के बाद किन्नर यादव मौके से भागा नहीं बल्कि एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में पत्नी का सिर लेकर पैदल थाने पहुंचा और पुलिस के सामने समर्पण कर दिया. किन्नर यादव ने पुलिस के सामने खुद अपना गुनाह कबूलते हुए कहा था कि मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है. यह बात सुन पुलिसकर्मी भी दंग रह गए थे. 


ये भी पढ़ें: महिला के भेष में आया था हमलावर, फिर दो तमंचों से टीचर के सीने में दनादन उतार दीं गोलियां


फैसला आने में क्यों हुई देरी
पत्नी की हत्या के दोषी किन्नर यादव को फांसी की सजा के मामले में सरकारी वकील विजय बहादुर सिंह ने बताया, यह घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र की 9 अक्टूबर 2020 की है. इस घटना में किन्नर यादव नाम के शख्स ने अपनी पत्नी विमला की धारदार हथियार से नृशंस हत्या की थी. कोर्ट ने अब इस मामले में किन्नर यादव को फांसी की सजा के साथ 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है. विजय बहादुर ने बताया कि 45 महीने पुराने इस मामले में फैसला आने में देरी की वजह एक गवाह का गायब हो जाना था. उस गवाह को ढूंढने में ढाई साल का समय लग गया.


ये भी पढ़ें:  पिता-बेटी को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उतारा मौत के घाट, हथियार लहराते हुए आरोपी फरार