Amethi News in Hindi: यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया. मामले में दो जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया है. जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई. वहीं जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने विधायक अभय सिंह को बरी करने का फैसला सुनाया. दो फैसले आने के बाद अब यह प्रकरण चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा। क्योंकि ऑर्डर में दोनों जजों का निर्णय अलग-अलग है. वर्ष 2010 में हत्या के प्रयास के एक मामले में गोसाईगंज अयोध्या के समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे, उसी में ये फैसला आया है. 


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यूपी में राज्यसभा की दस सीटों पर चुनाव के दौरान सपा के जिन सात बागी विधायकों ने अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भाजपा के पक्ष में वोट किया था, उनमें अभय सिंह भी थे. दबंग विधायक पर दस से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. अभय सिंह का कथित तौर पर मुख्तार अंसारी के साथ कथित तौर पर बातचीत का ऑडियो टेप काफी चर्चित रहा है. 18 फरवरी 2022 को अभय सिंहपर गोलीबारी और जानलेवा हमले के एक और मामले में गिरफ्तार किया गया था. कृष्णानंद राय मर्डर केस से लेकर सीएमओ हत्याकांड तक अभय सिंह पर कई आरोप हैं. रेलवे ठेकेदारी में वर्चस्व की जंग को लेकर भी उन पर मामले चल रहे हैं.