देहरादून: उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले (Uttarakhand Property Law) जैसे आसान नहीं होगा. दूसरे प्रदेश के लोगों को अब जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन के नियम से गुजरना होगा. सरकार इसको लेकर कड़े नियम बनाने जा रही है. ताकि बेरोकटोक जमीनी प्रदेश में ना खरीदी जाए. कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हुई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने जमीन खरीदने के लिए वेरीफिकेशन को मंजूरी भी दे दी है. 


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वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा 
बताया जा रहा है कि जो भी लोग बाहरी प्रदेशों के उत्तराखंड में व्यापार करने या घर बनाने के लिए जमीन खरीदेंगे उन्हें सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके लिए उन्हें जमीन खरीदने से पहले वेरिफिकेशन का फॉर्म भरना होगा. इसके बाद जमीन खरीदने वाले व्यक्ति के मूलनिवास और नजदीकी थाने से उसका सत्यापन किया जाएगा. उसके पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी. सत्यापन में सारी चीजें सही मिलने के बाद ही उस व्यक्ति को राज्य में जमीन खरीदने की अनुमति दी जाएगी. सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व विभाग को इसके लिए अध्यादेश लाने के निर्देश दिए गए हैं. यानी अध्यादेश आते ही वेरिफिकेशन का नियम प्रदेश में लागू हो जाएगा. 


जमीन लेने का मकसद भी जाना जाएगा: सीएम धामी
वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर कहा, "उत्तराखंड में जमीन खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा. लोगों का पहले वेरिफिकेशन कराया जाएगा. जमीन लेने का मकसद भी जाना जाएगा. आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जमीन नहीं खरीद पाएं इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा. किसी गलत उद्देश्य से जमीन खरीदी जाती है, तो उस पर भी नजर रहेगी. शुक्रवार से ही इस पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे."


कांग्रेस ने उठाए सवाल 
धामी सरकार के इस फैसले से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है. भाजपा का कहना है कि आम जनता भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर सरकार का आभार व्यक्त कर रही है. अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीदने या कारोबार करने की सोचते हैं, वह यहां जमीन नहीं ले पाएंगे और इससे देवभूमि का माहौल शांत रहेगा. वहीं, कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में जमीन खरीद ली है, क्या उनका भी वेरिफिकेशन करवाया जाएगा. 


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