Uttarakhand News: उत्तराखंड में धामी सरकार दंगाइयों पर लगाम कसने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है. अब उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी दंगाइयों को सुधारने के लिए 'उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली' विधेयक विधानसभा में आ रहा है. विरोध प्रदर्शन के दौरान जितना भी सरकारी नुकसान किया या सार्वजनिक वस्तुओं को क्षति पहुंचाई गई उन सब की भरपाई करनी होगी. इस कानून के अंतर्गत विरोध- प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वालों सभी उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जाएगा.


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हल्द्वानी हिंसा के बाद धामी सरकार का बड़ा एक्शन
हल्द्वानी हिंसा के बाद धामी सरकार ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर कड़े कानून की तैयारी में है. अब यहां पर सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नही हैं. अब उत्त्तराखंड में अगर कोई भी दंगाई किसी भी प्रकार का उपद्रव करता है, तो उसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी.  उत्तराखंड में पिछले दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए हंगामे और उपद्रव से पुलिस थाना सहित सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है. 


उपद्रवियों से वसूली का नया कानून
ऐसे उपद्रवियों से वसूली के लिए ही सरकार नया विधेयक लाने जा रही है. सदन में यह विधेयक पारित करने के बाद इसे कानून का रूप दिया जाएगा. इस विधेयक के कानून बनने के बाद उत्तराखंड देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां इस तरह का कानून लागू है. बतातें चलें कि इसी प्रकार के कानून हरियाणा में पहले से लागू हैं. 


विधेयक का ड्राफ्ट तैयार
इस कानून के बनने के बाद प्रदेश सरकार सार्वजनिक संपत्ति के साथ ही निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर इसकी वसूली की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रही है. उत्तराखंड में इस कानून का अध्ययन करने के बाद ही विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया गया है. इस कानून अनुसार नुकसान की वसूली के लिए संबंधित विभाग और निजी संपत्ति के मालिक को तीन माह के भीतर दावा करना होगा. सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में बनने वाले विभिन्न दावा अधिकरणों में नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जा सकेगा.


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