NCR News: पुरानी गाड़ी के मालिकों को 1 साल छूट!, नई पॉलिसी से स्क्रैप में जाने से बचेंगे वाहन
Delhi Old Vehicles Policy: दिल्ली सरकार उम्र पूरी कर चुके पुराने वाहनों के लिए एक नई स्कीम लाने जा रही है. इन जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने की नीति को सरकार की ओर से अंतिम रूप दिया जा रहा है. जानें और क्या- क्या है इस स्कीम में....
Delhi News: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए गए उम्र पूरी कर चुके पुराने वाहनों को छोड़ने की नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है. यह नीति लगभग बनकर तैयार हो चुकी है. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक अधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग की नीति उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है. उन्होंने कहा कि यह नीति दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है. हमने जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये और चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की योजना बनाई है.
अधिकारी ने कहा कि इन वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करने या सड़कों पर चलाए जाने के चलते प्रवर्तन टीमों ने जब्त कर लिया था. सरकार उन लोगों को अपने वाहनों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के लिए विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के लिए छह से 12 महीने की समय सीमा भी प्रदान कर सकती है, जो वाहनों को कबाड़ में नहीं भेजना चाहते हैं.
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अधिकारी ने कहा कि जब भी कोई पुरानी कार मरम्मत के लिए ले जाई जाएगी तो परिवहन विभाग को सूचित करना होगा और गाड़ी को लॉरी या किसी अन्य वाहन में लादकर ले जाना होगा. उन्होंने कहा कि नीति के तहत लोगों को यह शपथपत्र देना होगा कि वे अपने वाहन सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा नहीं करेंगे और न ही उन्हें सड़कों पर चलाएंगे. अधिकारियों ने पहले बताया था कि दिल्ली सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुराने वाहनों के लिए दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया में बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसमें व्यक्ति को स्वयं उपस्थित नहीं होना होगा.