नोएडा: गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने कहा है कि जिले का कोई भी प्राइवेट स्कूल छात्रों के परिजनों को फीस भरने के लिए बाध्य नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि यह आदेश लॉकडाउन लागू रहने तक प्रभावी रहेगा. डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि यदि किसी भी स्कूल की ओर से लॉकडाउन के समयावधि का फीस वसूला गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.


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Covid-19: गौतमबुद्ध नगर में 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई धारा 144, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद 


उन्होंने कहा कि पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है. लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं. अभिभावकों को भी दिक्कत हो रही है. ऐसे में स्कूलों को उन्हें अपने बच्चों की फीस भरने के लिए बाध्य करना अनुचित होगा.


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आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है. जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 50 के पार चली गई है. इसलिए प्रशासन ने ए​हतियात के तौर पर यह कदम उठाया है. धारा 144 लागू रहने के दौरान किसी भी तरह के जलसे और जुलूस का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी सामाजिक कार्यक्रम पर लोग लागू रहेगी.


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