Elvish Yadav Case Update: एल्विश यादव को हो सकती है 7 साल जेल, सांपों की मेडिकल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा
Noida Rave Party: नोएडा रेव पार्टी मे सांप और उसके ज़हर की सप्लाई मामला में वन विभाग के द्वारा पकड़े गए 9 सांप की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने. 5 सांप का विष निकालने की पुष्टि हुई. क्या एल्विश यादव को हो सकती है जेल?
Noida: Bigg Boss Winner Elvish Yadav पर रेव पार्टी में सांप तस्करी करने का आरोप है. इस मामले में एल्विश यादव का कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है. वहीं पूर्व DGP विक्रम सिंह ने कहा कि एल्विश पर लगे आरोपों के अनुसार उनको 7 साल की सजा हो सकती है. वन विभाग और पुलिस के द्वारा रेव पार्टी से पकड़े गए सांपों का मेडिकल करवाया गया. मेडिकल रिपोर्ट मे कोबरा प्रजाति के 5 सांप का विष निकालने की हुई पुस्टि हुई है. सांप का विष निकालना पशु क्रूरता अधिनियम मे आता है इसलिए इस मामले मे 7 साल की सजा का प्रावधान है. वन विभाग एल्विस यादव और पकड़े गए लोगों के संबंधों के बारे में जांच कर रहा है. वन विभाग,सांपों के साथ एल्विस यादव की वीडियो की भी जांच कर रहा है.
रेव पार्टी में सांप और उसके जहर की सप्लाई के मामले में, नोएडा पुलिस ने दो नवंबर को वन विभाग के साथ छापेमारी कर पांच लोगों को 9 सांपों के साथ गिरफ्तार किया था.
इन 9 में से 5 सांप तो कोबरा हैं जो बेहद जहरीले सांप होते हैं. इसके अलावा पुलिस ने उनके पास से एक अजगर, एक घोड़ा पछाड़ सांप भी बरामद किया. पुलिस ने आरोपियों के पास से 20ml सांप का जहर भी बरामद किया.
पुलिस ने जब गिरफ्तार 5 आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने यूट्यूबर एल्विश यादव को गैंग से जुड़े होने की बात कही. इसी मामले में पुलिस ने एल्विश यादव को भी आरोपी बनाया है. उन पर वन्य जीव अधिनियम के तहत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं जिनमें सख्त सजा का प्रावधान है.
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वन विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सांपों का मेडिकल कराया गया है जिसमें 4 सांप विष वाले नहीं हैं. वहीं, 5 विषैले सांपों की रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई विष नहीं आया है और ना ही इनमें कोई विष ग्रंथि पाई गई है.
संरक्षित जगली जानवर है सांप
भारतीय कानून के तहत सांपों को संरक्षित जंगली जानवर की सूची में रखा गया है. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न अनुसूचियों के तहत संरक्षित सांपों और उसके शरीर के अंगों- जहर का अवैध शिकार और कब्जा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हैं. सजा की गंभीरता अपराध के स्थान संरक्षित क्षेत्र के अंदर या बाहर और इसमें शामिल सांप की प्रजाति पर निर्भर करती है. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के अनुसार, किसी जंगली जानवर को पकड़ना या पकड़ने का प्रयास करना अधिनियम की धारा 9 के तहत अपराध माना गया है. अधिनियम में सांपों के बचाव का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है. सापों को पकड़ना शिकार माना जाता है.
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