Bhadohi News: सिंगर से दुष्‍कर्म के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक व बाहुबली नेता विजय मिश्रा के खिलाफ सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने पूर्व विधायक को 15 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 


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बेटा और पोता दोषमुक्‍त 
साल 2020 में वाराणसी की रहने वाली गायिका ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर आरोप लगाया था कि उन्‍होंने 2014 में उसके साथ दुष्‍कर्म किया. सिंगर ने पूर्व विधायक, उसके बेटे और पोते के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था. 


एक दिन पहले कोर्ट ने दोषी ठहराया था 
एक दिन पहले शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को सिंगर से दुष्‍कर्म मामले में दोषी ठहराया. वहीं, कोर्ट ने विजय मिश्रा के बेटे और पोते को दोषमुक्‍त कर दिया था. शनिवार को कोर्ट ने पूर्व विधायक को 15 साल की सजा सुनाई. एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को दी जाएगी. 


कोर्ट ने क्‍या कहा? 
कोर्ट ने कहा कि विजय मिश्रा 20 साल तक विधायक रहे हैं. दुष्‍कर्म जैसे कृत्‍य से जनप्रतिनिधियों में विश्‍वास टूटा है. किसी महिला के साथ इस तरह का अपराध किया जाना आम जनता से घात किए जाने से कम नहीं है. 


भदोही में 80 से ज्‍यादा मुकदमे दर्ज 
गौरतलब है कि भदोही पुलिस ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, रेप, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित गंभीर अपराधों के कुल 83 केस दर्ज किया है. गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की करोड़ों रुपये की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है. वाराणसी में महिला सिंगर के साथ गैंगरेप मामले में शिकायत मिलने के बाद पूर्व विधायक को 2020 में मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तार कर भदोही लागया गया था. सुरक्षा कारणों से उसे आगरा के सेंट्रल जेल में रखा गया था.


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