रंगदारी मांगने और धमकाने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज, जेल में ही रहना होगा
धनंजय सिंह और उनके एक साथी के खिलाफ नामामि गंगे परियोजना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर की ओर से लाइन बाजार थाने में केस दर्ज है.
अजीत सिंह/जौनपुर: रंगदारी वसूलने और धमकी देने के आरोप में घिरे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. धनंजय सिंह और उनके एक साथी के खिलाफ नामामि गंगे परियोजना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर की ओर से लाइन बाजार थाने में केस दर्ज है.
जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया था कि जौनपुर में करीब 300 करोड़ की लागत से चल रहे सीवर लाइन बिछाने के काम में पूर्व सांसद ने बाधा पहुंचाने का काम किया था. अभिनव सिंघल ने आरोप लगाया कि धनंजय सिंह ने अपने आदमियों से जबरदस्ती आवास पर बुलाकर रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी दी.
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प्रोजेक्ट मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 10 मई की देर रात पूर्व बसपा सांसद को उनके आवास से गिरफ्तार किया था. धनंजय सिंह पर आईपीसी की धारा 364, 386, 504 और 506 के तहत केस दर्ज है. जिसके बाद 11 मई को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था. आज सुनवाई करते हुए दीवानी न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी.