Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा में अब घर खरीदना हुआ महंगा, जाने कितना बढ़ा लैंड एलोकेशन रेट
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. इससे जमीन की आवंटन दरों में 5.3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. बोर्ड ने विलंब शुल्क क साथ सीज डीड एग्जीक्यूट की भी समय सीमा 30 अक्टूबर 2024 तक और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की समय सीमा 30 जून, 2026 तक बढ़ा दी गई है.
GNIDA NOIDA : ग्रेटर नोएडा अथॉर्रिटी एरिया में जमीन की आवंटन दरों में 5.3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. यह महत्वपूर्ण निर्णय ग्रेनो अथॉरिटी की शनिवार को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया. इसके अलावा ग्रेनो वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के पास होने वाले निर्माण में अतिरिक्त एफएआर को मंजूरी देने के साथ ही मोबाइल टावर लगाने के लिए पॉलिसी को मंजूरी मिली है.
नई दरें 1 अप्रैल से हुई प्रभावी
जीएनआईडीए ने 5.30 प्रतिशत की दर वृद्धि को मामूली बताते हुए कहा कि वित्त विभाग जल्द ही इस संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी करेगा. नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी. जीएनआईडीए के सीईओ एनजी रवि कुमार की मौजूदगी में यूपी के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बोर्ड ने अपनी एकमुश्त लीज किराया भुगतान योजना के संशोधन को भी मंजूरी दे दी, जिसमें आवासीय संपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है.
ग्रेनो वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के पास अतिरिक्त एफएआर
नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क-5 तक प्रस्तावित मेट्रो रूट के पैरलल 500 मीटर की दूरी में सभी श्रेणी के भूखंडों के लिए अतिरिक्त एफएआर पर भी प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है. इसके अंतर्गत आवासीय ग्रुप के लिए 0.5, वाणिज्यिक के लिए 0.2, संस्थागत के लिए 0.2 से 0.5 तक, मनोरंजन,ग्रीनरी के लिए 0.2, आईटी/आईटीईएस के लिए 0.5 अतिरिक्त एफएआर की अनुमति दे दी गई है.
जून 2026 तक का समय
इस बीच, बोर्ड ने उन आवंटियों को भी महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है जिन्होंने विभिन्न कारणों से अभी तक अपने लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं किए हैं या अपने आवासीय भूखंडों/भवनों के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिले है. बोर्ड ने विलंब शुल्क के साथ लीज डीड एग्जीक्यूट की समय सीमा 30 अक्टूबर 2024 तक और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की समय सीमा 30 जून, 2026 तक बढ़ा दी है. यह अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जैसे क्षेत्रों में आवंटियों के लिए एक और अवसर प्रदान करता है. जीएनआईडीए ने कहा कि इन समय सीमा के बाद, आवंटन रद्द कर दिया जाएगा.