Christmas and New Year Celebration in Noida: अगर आप सोसायटी या कॉलोनी में क्रिसमस या नववर्ष की पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है। पार्टी के लिए आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के पार्टी करने पर प्रशासन उसे बंद करवा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. 


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पार्टी के लिए लेनी होगी अनुमति 
अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर पर पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. किसी भी सोसायटी या कॉलोनी में पार्टी आयोजित करने के लिए पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होता है. जिला प्रशासन ने पार्टी के लिए अनुमति लेना आसान बना दिया है ताकि आयोजकों को कोई परेशानी न हो, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर आपकी पार्टी या कार्यक्रम में किसी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम है या फिर कलाकारों की प्रस्तुति है तो किसी भी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम के लिए आपको मनोरंजन कर विभाग की अनुमति लेना होगी.


शराब के लिए आबकारी विभाग की मंजूरी
अगर आपकी पार्टी में शराब परोसी जाएगी तो इसके लिए आपको आबकारी विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है. पार्टी में आप केवल उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए मान्य शराब का ही प्रयोग कर सकते हैं. 
बता दें कि क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हैं शराब की दुकानों के खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है. यूपी सरकार ने 24, 25 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी है. 


आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई
अनुमति के बिना पार्टी आयोजित करने या नियमों का उल्लंघन होने पर आयोजकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नियमों और आदेश की अवेहलना करने की जानकारी संबंधित विभाग को मिल सके इसके लिए प्रशासन ने विशेष तैयारी की है. अवैध नशे की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी होंगे. सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा. 


स्कूल, कॉलेज और पीजी पर रहेगी नजर
स्कूल-कॉलेजों में ड्रग्स और नशे की रोकथाम के लिए कमेटी बनाई जाएगी और हर महीने रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी इसके अलावा पीजी में सख्त निगरानी रखी जाएगा. पुलिस विभाग औचक निरीक्षण करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीजी में रहने वाले छात्र किसी प्रकार के नशे का सेवन न करें. पीजी संचालकों को भी सतर्क किया जाएगा. 


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