Ghaziabad News: गाजियाबाद के थाना कौशांबी इलाके की वैशाली कॉलोनी में अवैध रूप से बनी मस्जिद और उससे जुड़ी डिस्पेंसरी पर सिंचाई विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर अवैध निर्माण को लेकर शिकायतें की गईं. शिकायत के आधार पर सिंचाई विभाग ने स्थानीय पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी, जिसमें मस्जिद और डिस्पेंसरी का निर्माण अवैध पाया गया. इसके बाद सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी कर निर्माण हटाने का निर्देश दिया और पुलिस ने धार्मिक आयोजनों और नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी.  


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मौखिक अनुमति का दावा  
मस्जिद से जुड़े मैनेजर के. हसन ने बताया कि 2007 में प्राधिकरण से मौखिक अनुमति मांगी गई थी. हालांकि, लिखित में किसी भी तरह की इजाजत नहीं दी गई. उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों ने हाई-टेंशन लाइन के नीचे नमाज पढ़ने की मौखिक अनुमति दी थी. इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन, नगर निगम और विभिन्न सरकारी अधिकारियों से भी बात की.  


स्थानीय निवासियों की समस्या  
मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि इलाके में करीब 250 मुस्लिम परिवार रहते हैं और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि इस क्षेत्र में किसी और स्थान पर जमीन उपलब्ध कराई जाए ताकि मस्जिद का निर्माण कानूनी रूप से किया जा सके.  


अवैध कब्जे पर धर्मगुरुओं का बयान  
मुस्लिम धर्मगुरु हाजी खालिद ने कहा कि अवैध कब्जे की जमीन पर मस्जिद का निर्माण गलत है और वहां नमाज नहीं पढ़नी चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि मस्जिद केवल वैध और खरीदी गई जमीन पर ही बनाई जानी चाहिए.


अन्य निर्माण भी निशाने पर  
सिंचाई विभाग ने मस्जिद के साथ-साथ पास की गौशाला और मंदिर को भी नोटिस जारी किया है. अधिकारियों का कहना है कि दिवाली के बाद निर्माण हटाने का समय दिया गया था. अब किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं.  


मामले में अब संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन की सख्त निगरानी जारी है. अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई के बीच स्थानीय निवासियों की उम्मीद है कि प्रशासन समाधान निकालकर उनकी धार्मिक जरूरतों का ध्यान रखेगा.


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