Gorakhpur Latest News: पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद मसरूफ उर्फ मंसूर अहमद पिछले 16 सालों से भारतीय जेल में समय बिताने के बाद आखिरकार रिहाई का आदेश मिल गया है, 50 वर्षीय मसरूफ को 7 फरवरी को गोरखपुर जिला जेल से रिहा किया जाएगा. 


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जासूसी का आरोप 
मसरूफ को वर्ष 2008 में बहराइच के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था.  उस पर बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप था शुरुआत में उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और उसे केवल आव्रजन नियमों के उल्लंघन का दोषी ठहराया. 


एक साल पहले रिहाई का आदेश
इससे पहले मसरूफ को रिहाई का आदेश एक साल पहले 2023-24 में भी दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। अब, गृह मंत्रालय से आदेश प्राप्त होने के बाद, उसे बहराइच से दिल्ली और फिर अटारी बॉर्डर के माध्यम से पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था की जा रही है,


जेल अधीक्षक के अनुसार  
गोरखपुर जिला जेल अधीक्षक एके कुशवाहा के मुताबिक विदेश मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, और मसरूफ की रिहाई की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है. जेल अधिकारियों का कहना है कि मसरूफ ने अपनी सजा के दौरान अच्छा व्यवहार किया है और अब वह अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित हैं. मसरूफ के परिजनों का कहना है कि वे उसे घर वापसी पर स्वागत करने के लिए तैयार हैं. 


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