नैनीतोल: नैनीतोल हाईकोर्ट में 15 अप्रैल से अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई शुरु की जाएगी. इसके लिए राज्य के एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर ने प्रदेश स्टैंडिंग काउंसिल और स्टेट लॉ ऑफिसर्स व महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. 


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ये सुनवाई किसानों को आ रही दिक्कतें और डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर की जाएगी.  


बता दें कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हाईकोर्ट में इन दोनों मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी. इसके लिए स्टैंडिंग काउंसिल और स्टेट लॉ ऑफिसर्स को लगातार महाधिवक्ता कार्यालय के सम्पर्क में रहने को कहा गया है और जरूरत पड़ने पर किसी भी सरकारी अधिवक्ता को बुलाया जा सकता है. 


इन दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट की डबल बेंच जस्टिस जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस रविंद्र मैठानी की पीठ करेगी.o