कोरोनिल के खिलाफ HC में याचिका, केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस
अधिवक्ता मणि कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि बाबा रामदेव ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोरोनिल दवा का निर्माण कर दिया.
नैनीताल: योग गुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी द्वारा तैयार कोरोनिल दवा के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कोरोनिल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. अधिवक्ता मणि कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस भी जारी कर दिया है. कोरोनिल के मसले पर अब कल यानी बुधवार को सुनवाई होगी.
अधिवक्ता मणि कुमार ने कहा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल को कोरोना की दवा बताकर आईसीएमआर द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया. बाबा रामदेव ने ना तो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति ली और ना ही आयुष विभाग उत्तराखंड में कोरोना की दवा बनाने के लिए आवेदन किया.
याचिका में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोरोनिल दवा का निर्माण कर दिया. कंपनी ने निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान द्वारा दवा का परीक्षण होना बताया गया जबकि निम्स का कहना है कि उन्होंने ऐसी किसी भी दवा का क्लीनिकल परीक्षण नहीं किया. याचिकाकर्ता ने कहा कि इस दवा पर फौरन प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि इसका क्लीनिकल ट्रायल नहीं किया गया है.