PG and Hostel Rent Increase : हॉस्‍टल और पीजी में रहने वालों के लिए बुरी खबर है. आने वाले समय में हॉस्‍टल और पीजी में रहना महंगा होगा. सरकार हॉस्‍टल और पीजी में रहने वालों से जीएसटी (GST) वसूल करेगी. बताया गया कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्‍स (AAR) ने बेंगलुरु और नोएडा के दो अलग-अलग मामले में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्‍स के आदेश के मुताबिक, हॉस्‍टल और पीजी के किराये पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया जाए. 


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आवासीय फ्लैट और हॉस्‍टल समान नहीं  
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्‍स ने इन मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि आवासीय फ्लैट या मकान और हॉस्‍टल या पीजी एक समान नहीं होते हैं. इससे इनके मालिकों का फायदा होता है. सरकार के खाते में कुछ नहीं जाता. ऐसे में पीजी और हॉस्‍टल जैसी कामर्शियल गतिविधियां चलाने वालों से जीएसटी वसूला जाएगा. हॉस्‍टल और पीजी संचालकों से 12 फीसदी जीएसटी वसूल करना अनिवार्य होगा. 


यह है मामला 
बता दें कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्‍स ने यूपी के नोएडा के मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. बताया गया कि वीएस इंस्‍टीट्यूट एंड हॉस्‍टल प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर लखनऊ पीठ पर कहा है कि 1000 रुपये से कम कीमत के हॉस्‍टल पर जीएसटी लागू होगा. यह नियम 18 जुलाई 2022 से लागू है. 


इन पर पड़ेगा सीधा असर 
अथॉरिटी ने कहा कि ये परिसर स्‍थायी निवास के लिए होते हैं. ऐसे में इन आवासों पर आर्थिक लाभ के लिए हॉस्‍टल, लॉज, गेस्‍ट हाउस नहीं चलाया जा सकता है. बता दें कि अथॉरिटी के इस फैसले से सीधा असर घर से बाहर रह रहे छात्रों और नौकरीपेशा वालों को पड़ने वाला है. 


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