ITR Filing Last Date: अगर अपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी ही फाइल करें. बहुत सारे लोग आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को गंभीरता से नहीं लेते हैं. वित्त वर्ष 2022-23 का आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है.
अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आप मुसीबत में आ सकते है ,इस मामले में आपको जेल भी हो सकती है आइए जानते है इसके नियम क्या है और कितना जुर्मना हो सकता है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कितना हो सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत आखिरी तारीख तक रिटर्न न फाइल करने की स्थिति में असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को या उससे पहले आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है  ,अगर आप पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है तो 1000 रुपये का जुर्माना होता है. अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 2.5 लाख रुपये से कम है तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा आप कभी भी आयकर रिटर्न करवा सकते है. 


आपको जेल भी हो सकती है
टैक्स भरना और आईटीआर फाइल करना, अलग अलग चीज़े ही अगर आप टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं तो आपको हर साल अपना टैक्स चुकाना होता है लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो भी आपको आईटीआर जरूर फाइल करवाएं , वैसे टैक्स नहीं चुकाना तो अपराध है ही आईटीआर फाइन न करने की स्थिति में भी सजा हो सकती है.  कई लोग 142(1)(i), या 148 या 153A की धारा के तहत भेजे गए नोटिस के बाद भी अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो ऐसे में उनके  खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है.  इसके तहत 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी होगा, यदि आपकी टैक्स देनदारी 25 लाख रुपये से अधिक है तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. ऐसे में आप पर कानूनी कार्रवाई के साथ आपको 7 साल तक की जेल की सजा होगी.