सहारनपुर: धारा 144 के बावजूद CAA के विरोध में जमीअत उलेमा-ए-हिंद का प्रदर्शन, 313 लोगों ने दी गिरफ्तारी
मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सीएए और एनआरसी भारत के संविधान की आत्मा के खिलाफ है. इसका विरोध उनका संगठन लगातार जारी रखेगा.
सहारनपुर: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद जहां अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कई जिलों में जन जीवन पटरी पर लौट रहा है. तो वहीं सहारनपुर (Saharanpur) में फतवों की नगरी देवबंद (Deoband) में जमीअत उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) ने CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरु कर दिया है. आज विरोध स्वरूप 313 लोगों ने गिरफ्तारी दी.
मंगलवार को देवबंद के ईदगाह मैदान में जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने सीएए और एनआरसी के विरोध में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान 313 लोगों ने गिरफ्तारी भी दी, जिन्हें मौके पर ही छोड़ दिया गया.
इस दौरान प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जमीअत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी (Mahmood Madani) ने कहा कि सीएए और एनआरसी भारत के संविधान की आत्मा के खिलाफ है. इसका विरोध उनका संगठन लगातार जारी रखेगा.
मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करते और अलग-अलग शहरों में गिरफ्तारी देने का सिलसिला जारी रहेगा. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जुल्म पर उतर आई है. अन्याय के खिलाफ चाहे कितनी ही लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, लड़ते रहेंगे.
मौलाना महमूद मदनी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है. अलग-अलग शहरों में वो इस कानून का विरोध करते रहेंगे.
जमीअत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि NRC और CAA बिल पर हुए दंगे में जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं. उन सबको जमीअत उलेमा-ए-हिंद अपने खर्चे से रिहा कराएगी और उनका केस भी लड़ेगी. दंगों में चाहे किसी भी जाति, धर्म के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किए हो.
बता दें कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नगर क्षेत्र के लोग मौजूद पहुंचे थे. वहीं, सुरक्षा व्यवस्था के चलते जिलाधिकारी, एसडीएम, एसएसपी और एसपी देहात प्रशासनिक अधिकारियों और भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे.
जमीअत उलमा-ए-हिंद के प्रदर्शन पर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी. जनपद में धारा 144 (Section 144) लागू है. जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी.