कहां है एसीपी मोहसिन खान और IIT कानपुर की पीड़िता छात्रा, SIT पूछताछ में न पहुंचने से उलझी गुत्थी
ACP Mohsin Khan: आईआईटी छात्रा यौन शोषण मामले में अब नया मोड़ आ गया है. इस मामले में पुलिस की धीमी कार्रवाई और आरोपी एसीपी मोहसिन खान के प्रति कथित नरमी पर सवाल उठ रहे हैं. पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग जोर पकड़ रही है.
ACP Mohsin Khan sexual harassment case/Praveen Pandey: उत्तर प्रदेश के चर्चित यौन शोषण मामले में शनिवार को एसआईटी के सामने न तो आरोपी एसीपी मोहसिन खान पेश हुए और न ही पीएचडी छात्रा आई. दोनों को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया गया था, लेकिन एसीपी ने कहा कि वह लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात हैं और वहां के अधिकारियों की अनुमति मिलने पर ही अपना बयान दर्ज कराएंगे. दूसरी ओर, पीड़िता ने भी स्पष्ट किया कि वह तभी अपना बयान देगी जब एसीपी का बयान दर्ज हो जाएगा.
क्या है मामला?
आईआईटी की पीएचडी छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए 12 दिसंबर को कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में एसीपी को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था. 19 दिसंबर को एसीपी ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक और चार्जशीट दाखिल करने का स्टे ले लिया.
छात्रा का आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एसीपी मोहसिन खान के पास उसकी सैकड़ों निजी तस्वीरें और वीडियो हैं. उसने चेतावनी दी है कि अगर ये तस्वीरें या वीडियो वायरल होते हैं तो इसके लिए कानपुर पुलिस जिम्मेदार होगी.
पुलिस की लापरवाही पर सवाल
पीड़िता ने सवाल उठाया कि जब उसका मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, तो एसीपी मोहसिन का मोबाइल अभी तक जांच के लिए क्यों नहीं लिया गया? इसके अलावा, एसआईटी तीन बार नोटिस भेजने के बावजूद आरोपी का बयान दर्ज नहीं कर सकी है.
हाईकोर्ट से स्टे का फायदा
आरोपी एसीपी मोहसिन खान ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल होने से बचाव कर लिया है. पुलिस अब तक उनका बयान दर्ज करने और सबूत जुटाने में विफल रही है.
पीड़िता की चेतावनी
छात्रा ने कहा कि यदि उसकी निजी तस्वीरें वायरल होती हैं, तो इसके लिए आरोपी के साथ-साथ कानपुर पुलिस भी जिम्मेदार होगी. उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि यदि आरोपी की जगह कोई आम आदमी होता, तो वह अब तक जेल में होता.
पुलिस का बयान
डीसीपी पश्चिम राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एसआईटी अब एसीपी के बयान के लिए पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से पत्राचार करेगी. अनुमति मिलने के बाद ही एसीपी का बयान दर्ज किया जाएगा.
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