Farrukhabad News: यूपी के फर्रुखाबाद में 18 हजार शस्त्र लाइसेंस धारकों में से 3000 ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है. इस पर नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने सभी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. यदि निर्धारित समय में इन लाइसेंस धारकों ने रिन्यूअल नहीं कराया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


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कौन हैं ये 3000 शस्त्र धारक?
शस्त्र लाइसेंस धारकों का रिन्यूअल हर पांच साल में होना अनिवार्य है. हालांकि, जिले के 3000 लाइसेंस धारक इसका रिन्यूअल कराने में विफल रहे हैं. सवाल उठता है कि क्या ये धारक अब जीवित नहीं हैं, या उनके परिवारों ने हथियारों की सुध नहीं ली?


कारतूस का क्या हुआ?
इन शस्त्र धारकों द्वारा खरीदे गए कारतूसों का कोई सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. सरकार के पास कारतूस का डेटाबेस नहीं होने के कारण यह आशंका बढ़ रही है कि कहीं ये कारतूस अवैध गतिविधियों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहे.


नोटिस के बाद होगी कार्रवाई
नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल ने कहा कि जिले में 3000 शस्त्र लाइसेंस धारकों का रिन्यूअल लंबित है. ऐसे सभी को नोटिस भेजा जा रहा है. यदि नियमानुसार रिन्यूअल नहीं कराया गया, तो उनके लाइसेंस निरस्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.


UID नंबर प्रणाली लागू
2012 में केंद्र सरकार ने नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस पोर्टल शुरू किया. इसका उद्देश्य शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और फर्जी लाइसेंसों पर रोक लगाना था. सभी लाइसेंस धारकों को यूनिक आईडी नंबर दिया गया, जिससे उनकी जानकारी और हथियार का विवरण ट्रैक किया जा सके.


शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण में रुकावट
कई शस्त्र धारकों ने UID नंबर तो प्राप्त किया, लेकिन नवीनीकरण की बढ़ी हुई फीस के कारण उन्होंने इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया. अब शासन ने सख्ती बरतते हुए इन लाइसेंस धारकों से जवाब मांगा है.


UID नंबर में होती है ये जानकारी
UID नंबर 18 अंकों का होता है. जिसमें लाइसेंस धारक का नाम, आधार नंबर, लाइसेंस और हथियार का प्रकार और अन्य व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है. यह प्रणाली फर्जी लाइसेंस पर रोक लगाने में सहायक है.


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