नई दिल्ली: अक्सर ऐसा होता है, जब हम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हैं. इंतजार करते वक्त हमारा ध्यान ट्रेन की पटरियों पर होता है. हम प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर झांक कर देखते हैं कि ट्रेन आ रही है या नहीं. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना अपराध है. इसके लिए प्रशासन आपकी जेब से 500 रुपये ले सकता है. सिर्फ झांकना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर कई ऐसी चीजें हैं, जिनको लेकर रेलवे के अपने नियम हैं. यादि आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो सजा भी होती है. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में...


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1. अगर आप रेलवे स्टेशन पर किसी से झगड़ा करते हैं, तो यह रेलवे की धारा 145 का उल्लघंन है. इसके लिए 500 रुपये की सजा या एक महीने की जेल का प्रावधान है. वहीं, धारा 146  के तहत अगर आप ड्यूटी कर रहे कर्मचारी के काम में बाधा डालते हैं, तो भी यही सजा मिलती है. 


2. बिना पुल का इस्तेमाल किए अगर लाइन पार करते हैं या बंद रेल फाटक को पार करते हैं, तो धारा 147 के तहत 500 रुपये का जुर्माना है. 


3. वहीं, अगर गलती से या जानबूझ कर महिला या दिव्यांग कोच में सफर कर रहे हैं और आप इसके श्रेणी में नहीं आते हैं, तो धारा 155 के तहत 500 रुपये चुकाने होंगे. 


4. ट्रेन की छत पर या पायदान पर बैठकर सफर करना धारा 156 का उल्लघंन हैं. इसके लिए भी 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाता है. 


5. बिना किसी बात के या मस्ती करने के लिए चेन पुलिंग नहीं करने चाहिए. इसके लिए धारा 141 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 


6. वहीं, अगर आप ट्रेन से नल, टोटी, मग और बल्ब जैसी कोई भी चीज चुराते हैं, तो मामला काफी गंभीर हो सकता है. थ्री रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रेलवे का सामान चुराने पर तीन साल की सजा हो सकती है. 


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