बांदा: उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए पति और सास को उम्र कैद की सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम) शैलोज चन्द्रा की अदालत ने मौदहा थाने के ढीहा डेरा निवासी नरेश निषाद और उसकी मां (मृतका की सास) रज्जन को दहेज की खतिर रिंकी को जलाकर मारने का दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड़ की सजा सुनाई.


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उन्होंने बताया कि रिंकी की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में चार नवंबर 2013 को गई थी. मृत्यु से पहले मजिस्ट्रेट को दिए बयान में रिंकी ने अपने पति और सास पर दहेज की मांग न पूरी होने पर कैरोसिन छिड़क कर आग लगाने का आरोप लगाया था.