नकदी,शराब-हथियार... जानें चुनाव की तारीखों के ऐलान से लागू आचार संहिता डालेगी क्या असर

Election Commission Guidelines: चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है. इस घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. यहां आगे जानें आचार संहिता से संबंधित सभी नियम....

संदीप भारद्वाज Sat, 16 Mar 2024-1:19 pm,
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नकदी,शराब-हथियार... जानें चुनाव की तारीखों के ऐलान से लागू आचार संहिता डालेगी क्या असर

 

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Election Commission Guidelines

चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है. इस घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. यहां आगे जानें आचार संहिता से संबंधित सभी नियम....

 

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लोकसभा चुनावों का ऐलान होते ही देश में आचार संहिता लागू होते ही सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुंचता हों.

 

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किसी भी प्रकार की सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है.

 

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सरकारी वाहन किसी दल या प्रत्याशी के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

 

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सत्ताधारी पार्टी ने अपनी उपल्बिधियों वाले जो होर्डिंग/विज्ञापन सरकारी खर्च से लगवाएं हैं, उन सभी को तुरंत हटा दिया जाएगा.

 

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कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है.

 

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नगदी संबंधित बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में 50,000 तक कैस ही अपने साथ लेकर चल सकते हैं. अपनी पास रखी नकदी कोई पक्का दस्तावेज साथ रखना होगा. 

 

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सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं.

 

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प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती पर प्रतिबंध होगा.

 

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प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी खजाने से पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन पर खर्च नहीं किया जा सकता.

 

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किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेना अनिवार्य होगा.

 

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संबंधित राज्य/केंद्रीय सरकार की आधिरकारिक वेबसाइटों से मंत्रियों/राजनेताओं/राजनीतिक दलों के सभी संदर्हों को निकाल दिया जाता है.

 

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कृषि-संबंधी उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए सत्ताधारी पार्टी को चुनाव आयोग से परामर्श करना होगा.

 

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उल्लंघन करने पर क्या होगा?

चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करना सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है. आचार संहिता के उल्लंघन को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा. 

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चुनाव आयोग उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी या राजनीतिक दल पर कार्रवाई कर सकता है. संबंधित अधिकारी, जिसके क्षेत्र में उल्लंघन हुआ, उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

 

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मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से भी रोक सकता है. जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है. उल्लंघन करने पर जेल जाने तक के प्रावधान भी हैं. 

 

 

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उदाहरण के लिए किसी वाहन, जिसके लिए किसी उम्मीदवार के नाम पर चुनाव प्रचार हेतु अनुमति ली गई है, का दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्रचार में इस्तेमाल होना आचार संहिता का उल्लंघन है. ऐसे मामलों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के तहत कार्रवाई की जाएगी.

 

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