लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश (Uttar pradesh) में श्रमिकों (workers)के लिए योगी सरकार (Yogi Government) एक खास योजना चलाती है जिसका नाम है चिकित्सा सुविधा योजना है. राज्य सरकार इस सहायता राशि में 1000 रूपये की बढोत्तरी करने की तैयारी कर रही है. 


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अभी तक 3 हजार रुपये मिलने का प्रावधान
इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को फिलहाल इलाज के लिए 3,000 रुपये तक की सरकारी सहायता दिए जाने का प्रावधान है. बताया जा रहा है कि सरकार श्रमिकों के लिए सहायता राशि 3 हजार से 4 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी करने जा रही है. ये सहायता बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में जिन श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिल पाती है उनके लिए यह योजना कुछ हद तक आर्थिक राहत प्रदान करती है. जानकारी के मुताबिक जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा.


क्या है चिकित्सा सुविधा योजना?
इस स्‍कीम को उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग चलाता है. इस योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिक को रजिस्‍ट्रेशन कराना जरूरी है. यह विभाग की वेबसाइट पर होता है. ज्‍यादातर श्रमिक दिहाड़ी मजदूरी पर जिंदगी बिताते हैं. 


किसके लिए जरूरी है चिकित्सा सुविधा योजना
निर्माण स्‍थल पर चोट या छोटी-मोटी बीमारी होने पर उनकी आमदनी रुक जाती है. स्‍कीम की मदद से उन्‍हें इलाज कराने के लिए मदद दी जाती है. चोट लगने या बीमारी होने की स्थिति में एकमुश्त 3,000 रुपये उनके बैंक खाते में डाले जाते हैं. 


क्‍या है पात्रता? 
चिकित्‍सा सुविधा योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को उत्‍तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए. 


जरूरी दस्तावेज
चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है. श्रमिक के पास अपना बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए. रजिस्‍ट्रेशन एक साल पुराना होना जरूरी है. अगर पति-पत्नी दोनों रजिस्‍टर्ड हैं और साथ आवेदन करते हैं तो पत्नी के खाते में तीन हजार रुपये भेजे जाएंगे. 


चिकित्सा सुविधा योजना के लिए कैसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक का रजिस्‍टर्ड होना जरूरी है. इस लिंक http://upbocw.in/ पर क्लिक करके वे रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं.


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