उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाणपत्र या मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाना अब आसान नहीं होगा. नगरपालिका, सभासद या अन्य स्तरों पर आसानी से जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की सहूलियत नहीं मिलेगी. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए SDM से इजाज़त लेनी होगी. हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने मंगलवार को ये नया आदेश जारी किया है. इसके तहत RCCMS पोर्टल के माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बन पाएगा.