UP News: यूपी में जांच में हेरफेर नहीं कर पाएंगे पुलिसकर्मी, डीजीपी ने दिया 14 दिन का अल्टीमेटम
UP DGP SOP: डीजीपी प्रशांत कुमार ने एसओपी जारी की है. अब तीन साल से सात साल तक की सजा वाले मामलों की जांच 14 दिन में करनी होगी. प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी नहीं होती तो थाना प्रभारी तत्काल FIR दर्ज कराएगा.
Lucknow News: पुलिस जांच को लेकर हीलाहवाली पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस अफसरों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. डीजीपी ने इसको लेकर एसओपी जारी की है. अब तीन साल से सात साल तक की सजा वाले मामलों की जांच 14 दिन में करनी होगी. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो संबंधित सीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से जारी की गई एसओपी के मुताबिक 3 से 7 साल सजा वाले मामलों की प्रारंभिक जांच को दो हफ्ते के भीतर हर हाल में पूरा करना होगा. अगर प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी नहीं होती तो थाना प्रभारी तत्काल FIR दर्ज कराएगा. वही, जांच पूरी नहीं करने पर उसको CO कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे. नोटिस का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की संस्तुति SP से की जाएगी.
वहीं अगर जांच में गंभीर अपराध नहीं मिलने पर इसकी जानकारी पीड़ित व्यक्ति को देनी होगी. जांच में रिपोर्ट को सीओ, एसीपी को सौंपना अनिवार्य है. वहीं, शिकायत को थाना प्रभारी जनरल डायरी में दर्ज करेंगे. एसपी प्रारंभिक जांच के बारे में बैठक में जानकारी लेंगे.FIR दर्ज होने पर पीड़ित को कॉपी देनी होगी.
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