UP Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव में उतरे उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी हिदायत दी है. दरअसल, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लेकर चुनाव आयोग काफी संख्त है. आयोग के निर्देशों के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आयोग के तय किए गए प्ररूप में अपेक्षित सभी तरह के विवरण भरना चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है. उम्मीदवारों के खिलाफ लम्बित आपराधिक मामलों के बारे में बड़े अक्षरों में सूचना दी जाएगी.


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इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी प्रचार 
उम्मीदवार को अपने खिलाफ क्राइम केस के बारे में अपने दल को सूचना देना अपेक्षित है. वहीं दूसरी ओर आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों को लेकर जो भी सूचना होगी उसे संबंधित राजनैतिक दल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना बाध्य है. उम्मीदवार व संबंधित राजनैतिक पार्टी व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों में अभ्यर्थी के खिलाफ लंबित और प्रचलित क्राइम केस को तीन दफा प्रकाशित करेंगे. इतना ही नहीं इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी इसका व्यापक प्रचार करेंगे.


वोटिंग की तिथि से दो दिन पहले 
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव में ऐसे उम्मीदवार जिनके खिलाफ क्राइम केस लंबित हो या फिर ऐसा केस जिसमें दोष सिद्ध हो गया हो, इस तरह के केस को निर्वाचन क्षेत्र में प्रचलन वाले समाचार पत्रों में व्यापक रूप से कम से कम तीन दफा अलग-अलग तिथियों में इसका प्रकाशन करवाएंगे. प्ररूप सी-1 में नाम वापस लेने की आखिरी डेट से लेकर वोटिंग की तिथि से दो दिन पहले तक यह प्रकाशन करवा लेना होगा.  


72 घण्टे  का समय 
मान्यता प्राप्त हो या अमान्यता प्राप्त,  ऐसी राजनैतिक पार्टियों द्वारा भी अपनी वेबसाइट व टीवी चैनलों और राज्य में व्यापक सर्कुलेशन समाचार पत्रों में प्ररूप में प्रकाशन कवाया जाएहा. अभ्यर्थियों को रिटर्निग आफिसर के सामने इस बात की घोषणा करनी होगी कि अपने दल को उन्होंने अपने विरुद्ध लंबित और प्रचलित क्राइम केस के संबंध में सूचना दे दी है. ऐसे अभ्यर्थियों को रिटर्निग आफिसर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में प्ररूप सी-3 पर लिखित अनुस्मारक व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए देंगे. अगर कोई राजनैतिक पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों चुन रहा है तो उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर उस राजनैतिक पार्टी को समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफार्म और पार्टी के वेबसाइट पर प्रसारण करवाना होगा. राजनैतिक पार्टी द्वारा 72 घण्टे के भीतर भीतर प्ररूप सी-8 पर अनुपालन आख्या आयोग को दे देना होगा.


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